देश भर के लोगों में NEET और NET के पेपर लीक मामले को लेकर काफी नाराजगी है। इसके चलते छात्र काफी मायूस हैं। इस बीच देश में एंटी-पेपर लीक कानून, यानी Public Examinations Act 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया।
12 फरवरी को बना था कानून
दरअसल, Public Examinations Act (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) , इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हो गया था। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मजूरी देकर इसे कानून में बदला दिया था। वहीं इस कानून को लागू 21 जून 2024 को आधी रात में किया गया।
1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सज़ा
इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। वहीं सज़ा को 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस मामले में कोई सरकारी अधिकारी लिप्त पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सज़ा मिलेगी। यह सजा 10 साल तक बढ़ सकती है, वहीं 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
संपत्ति कुर्क और जब्त कर ली जाएगी
वहीं अगर इस गड़बड़ी में सेंटर दोषी पाया जाता है तो 4 साल तक के लिए सेंटर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी।
Shashi Rai