केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को अब ATM से सीधे अपने PF फंड से पैसा निकालने की सुविधा देने पर विचार हो रहा है। यह सुविधा अगले साल जून से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए केवल एक तय राशि ही निकाली जा सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के दौरान पैसे निकाल सकेंगे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में रहेगी।
इसके अलावा, EPF में कर्मचारियों के मौजूदा 12% योगदान को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% EPF में जाता है।
नौकरी जाने पर PF निकासी:
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह 1 महीने बाद अपने PF अकाउंट से 75% तक पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। बाकी 25% पैसा वह जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाल सकता है।
PF निकासी और आयकर के नियम:
अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल तक काम करता है और फिर PF निकालता है, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह 5 साल का समय एक या एक से ज्यादा कंपनियों में मिलाकर हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करने हों। कुल मिलाकर कम से कम 5 साल का समय होना चाहिए।
अगर कर्मचारी 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से ₹50,000 से ज्यादा राशि निकालता है, तो उसे 10% TDS देना होगा। अगर कर्मचारी के पास PAN कार्ड नहीं है, तो उसे 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H भरता है, तो TDS नहीं काटा जाता है।
Shashi Rai