अब सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। दरअसल, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2024 थी। जो लोग समय से नहीं भर पाए थे उन्हें लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक ITR फाइल करना था, लेकिन एक बार फिर सरकार की तरफ से 5,000 लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल करने के लिए समय दिया गया है।
जानें, कितनी इनकम पर लगेगी कितनी लेट फीस
अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी।
ITR ना भरने के नुकसान
तय समय 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं, लेकिन आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से बच सकते हैं। आपको बता दें, आयकर नियम के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्ष में आप टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन लेट फीस भरने पर आपको यह लाभ नहीं मिलेगा।
Shashi Rai